Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


अवैध निर्माण को गिराने नोटिस जारी, क्या चलेगा प्रशासन का बुलडोजर ?

  कोंडागांव। होटल इनविटेशन को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए आदेश के तहत यह पता चला है कि होटल का निर्माण अनुज्ञा सीमा से अधिक किया गया है।...

Also Read

 कोंडागांव। होटल इनविटेशन को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। नए आदेश के तहत यह पता चला है कि होटल का निर्माण अनुज्ञा सीमा से अधिक किया गया है। इस मामले में आदेश जारी किया गया है कि होटल के अतिरिक्त एक मंजिल को गिराया जाए। इसके अलावा होटल इनविटेशन के रेस्टोरेंट काटा चम्मच में अमानक खाना परोसे जाने को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है।

बता दें कि कोंडागांव के बस स्टैंड के पास स्थित होटल इन्विटेशन में बीते 30 अगस्त की रात को एसडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की विभिन्न टीमों ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के आधार पर 4 सितंबर को नगर पालिका परिषद कोंडागांव ने होटल की संचालिका पूजा गोलछा के नाम नोटिस जारी किया।

नोटिस में बताया गया है कि होटल ने तीन मंजिला भवन के स्थान पर चार मंजिल का निर्माण कर लिया है, जो नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के मापदंडों और नगरपालिका की अनुमति के खिलाफ है। हालांकि अवैध निर्माण को लेकर होटल प्रबंधन को 7 दिनों का समय दिया गया है जिसमें वे इस नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो अतिरिक्त मंजिल को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट में एक्सपायरी प्रोडक्ट से बनाई जा रही थी खाद्य सामग्री

प्रशासन की टीम ने होटल इनविटेशन के रेस्टोरेंट काटा चम्मच में अमानक खाना परोसे जाने की शिकायत पर भी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया कि तंदूरी मायोनिस, ऐगलेस मायोनिस, चॉकलेट सिरप, निलांन्स ग्रीन चिली सॉस, लेमन बनो, और फूड कलर जैसे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जा रहा था। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 13 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।