कबीरधाम आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी. एन.एस. ,4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल मामला चौकी दामापु...
कबीरधाम
आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी. एन.एस. ,4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल
मामला चौकी दामापुर थाना कुंडा क्षेत्रातर्गत का है, प्रार्थी अपहृता के भाई द्वारा चौकी हाजीर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसके नाबालिक बहन को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है की रिपोर्ट पर चौकी दामापुर थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 154/ 24 धारा 137(2) बी.एन.एस.कायम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान प्रकरण के सह, आरोपी अपने सकुनत ग्राम बिरोदा रायपुर में होने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, मामला महिला संबंधी होने से
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार सर व पुष्पेंद्र बघेल सर,अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेश प्रधान के निर्देश पर चौकी प्रभारी विमल लावनिया के नेतृत्व में टीम तैयार कर पतासाजी हेतु बिरोदा रायपुर भेजा गया जो सह आरोपी खिलेश्वर तारक अपने सकुनत पर उपस्थित मिला जिसे पकड़कर चौकी दामापुर लाया गया जिससे पुछताछ करने पर बताया की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भाग कर ले जाने में खूमनदास मानिकपुरी का साथ देना बताने पर प्रकरण के सह आरोपी खिलेश्वर उर्फ हिमेश्वर पिता बंसी राम तारक उम्र 21 साल साकिन बिरोदा थाना अभनपुर जिला रायपुर के विरुद्ध अपराध धारा 137(2),87,64,3(5)बी एन एस,04,पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर आरोपी को भेजा गया जेल l
कार्यवाही में उप निरीक्षक विमल लवानिया प्र.आर. रघुनंदन चंद्रवंशी, आर. नंदलाल राठौर, शिवा भार्गव का विशेष योगदान रहा है