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जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा

  रायपुर . असल बात न्यूज़.  यहां न्यायालय ने जान से मारने की नियत से सब्बल और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल के ...

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 रायपुर .

असल बात न्यूज़. 

यहां न्यायालय ने जान से मारने की नियत से सब्बल और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. नारायण आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध पाया और उसके बाद यह सजा सुनाई गई है.

यह मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम जरोद का है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज ऑफ़ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल रायपुर के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि  पीड़ित मिथुन साहू और देवशरण साहू की हत्या करने के सामान्य आशय से उसके अग्रशरण में आरोपियों ने उन पर सब्बल और टांगिया से हमला किया.आरोपियों को इसमें जानलेवा चोटे आई थी जिस पर चिकित्सकों ने रिपोर्ट दी कि यह चोटे ऐसी थी कि पीड़ितों की जान जा सकती थी. न्यायालय ने यह भी पाया कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच जमीन के मामले को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था.

 न्यायालय ने अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अपराध में 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.