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पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

  रायपुर  . असल बात न्यूज़.   मां से मारपीट करने के कारण गुस्से में आक़र पिताजी की हत्या कर देने के आरोपी पुत्र को यहां आजीवन कारावास के सदस्...

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 रायपुर  .

असल बात न्यूज़.  

मां से मारपीट करने के कारण गुस्से में आक़र पिताजी की हत्या कर देने के आरोपी पुत्र को यहां आजीवन कारावास के सदस्य में गई है. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर नरेंद्र कुमार के न्यायालय में यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने यह सजा सुनाते हुए माना कि दंड अधिरोपित करते समय अपराध की प्रकृति,अपराध से आई आहत को चोटे तथा आहत और अभियुक्त के आपसी संबंध भी विचार योग्य होते हैं. पर्याप्त दंड ना देने से विधि पर आम जन का विश्वास कम होता है.

 अभियुक्त की उम्र सिर्फ 19 साल है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है. उपर्युक्त प्रकरण चिल्लाना तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 जून 2023 की रात का है. प्रकरण में आरोपी के मामा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले का सर इस प्रकार है कि उस रात आरोपी के पिता ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी जिससे वहां गुस्से में आ गया उसने उनके दरवाजे की कुंडी खुलवाकर अपने पिता पर वार कर दिया. बाद में उसने अपने मामा को इसकी सूचना दी तो पिता को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई.

न्यायालय ने आरोपी को 200 सिद्ध पाए जाने पर धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.