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हत्या की नियत से जानलेवा हमला करने और व्यपहरण के आरोपी जेठ को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा

  रायपुर  . असल बात न्यूज़.   यहां हत्या की नियत से जानलेवा हमला करने और व्यपहरण के आरोपी जेठ को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. ...

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 रायपुर  .

असल बात न्यूज़.  

यहां हत्या की नियत से जानलेवा हमला करने और व्यपहरण के आरोपी जेठ को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर श्रीमती विभा पांडेय के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है अपराध करने के तरीके और हमले से आहत को आई चौटो को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दंड देने में राहत देना उचित नहीं माना. अभी तो अभी जमानत पर है. उसे केंद्रीय जेल रायपुर भेजा जाएगा.

 यह प्रकरण गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का 10 अक्टूबर 2021 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की कथा इस प्रकार है कि घटना के दिन शाम को लगभग 6:30 बजे वंदनीय चक्रधारी अपने 2 साल के बच्चे के साथ घर में टीवी देख रही थी उसी समय उसका जेठ चीखते चिल्लाते गाली देते हुए आया कि आज तुझे जान से मार दूंगा. और यह बोलते हुए  बसूला जैसे घातक हथियार से उसके सिर पर जानलेवा हर हमला कर दिया. घटना में चोट इतनी तेज थी कि वह बेहोश हो गई. आरोपी आहत के भतीजे का व्यपहरण कर भी लेकर चला गया. पीड़िता का कई दिनों का अस्पताल में क्या चला.

 न्यायालय ने अभियुक्त वामन चक्रधारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अपराध में 7 साल के शासनकाल आवास की सजा सुनाई है. वही धारा 363 व्यपहरण के अपराध में 5 साल के सश्रम कारावास के सजा सुनाई गई है. यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.


 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती रश्मि रानी ने पैरवी की.