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बलात्कार कर हत्या करने के प्रयास के आरोपी पति और एक अन्य को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

  नारायणपुर . असल बात news.    पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी पति और उसके एक अन्य साथी को यहां न्य...

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 नारायणपुर .

असल बात news.   

पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी पति और उसके एक अन्य साथी को यहां न्यायालय नें आजीवन कारावास के सदस्य सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोण्डागांव विक्रम प्रताप चंद्रा के न्यायालय ने  प्रकरण में  यह सजा सुनाई है.

इस प्रकरण में शासन की ओर से हेंमत गोस्वामी, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री हेंमत गोस्वामी ने बताया कि आरोपी पीडिता का पति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-घ, 307 के अंतर्गत एवं आरेापी गागरू राम उसेंडी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-घ के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त पीडिता का पति ने दिनांक 06.10.2021 को समय लगभग 08ः00 से 11ः00 बजे के मध्य अपने घर में पीडिता को हाथ-मुक्का, डंडा और में रखे टंगिया से मारपीट कर हत्या करने का प्रयत्न किया तथा दोनों ही आरोपीगण ने पीडिता के साथ पृथक-पृथक एवं सामूहिक बलात्संग कारित किया । 

घटना के संबंध लोक अभियोजक हेंमत गोस्वामी ने विस्तृत तौर पर बताया कि प्रार्थिया/पीडिता के द्वारा दिनांक 08.10.2021 को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती रहने के दौरान इस आशय का देहाती नालसी दर्ज कराया कि उसकी पुत्री शारीरिक रूप से कमजोर होने से उसे ईलाज कराने हेतु अस्पताल लेकर गयी थी और ईलाज कराकर वापस घर आयी तो उसका पति अभियुक्त क्र. 01 एवं अभियुक्त गागरू राम उसेंडी दोनेां अभियुक्तगण घर में दोपहर के समय से शराब पीने लगे । दोनों अभियुक्तगण शराब पीकर नशे की हालत में घर पर ही सो गये, पीडिता के द्वारा बार-बार उन्हें जगाने की कोशिश करने पर भी उनके नहीं जागने पर शाम लगभग 05ः00 बजे अपने पडोसी के घर चले गयी, जिस पर उसका पति अभियुक्त क्र. 01 उसे अपने घर लेकर आया और घर के अंदर दरवाजा को बंद करके उसके पडोसी के घर जाने की बात को लेकर उसे जाने से मारने की धमकी देकर उसकी हत्या करने की नियत से उसे हाथ-मुक्का, डंडा और टंगिया से मारपीट कर उसके सिर, पसली एवं गला में चोट पहुचाया एवं घायल अवस्था में ही उसके पति ने पीडिता का बलात्संग किया, उसके बाद पीडिता को घसीटते हुए आरोपी गागरू राम उसेंडी के पास लेकर गया और उसे भी पीडिता का बलात्संग करने के लिए कहा जिस पर आरोपी गागरू राम उसेंडी ने भी पीडिता के साथ बलात्संग किया। रात्रि लगभग 02ः00 बजे वह अपने घर से निकलकर अपने मामा के घर गयी जिसके पश्चात् उसके मामा ने उसके माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिस पर उसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया । उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना नारायाणपुर में  अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पजीबंद्व कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उसे विधिवत् गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।  

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) श्री विक्रम प्रताप चंद्रा ने  प्रकरण का विचारण कर अभियुक्त क्रमांक 01 पीडिता का पति को धारा 376, 376-घ, 307 भादवि के आरोप में आजीवन करावास एवं रूपये 500.00  के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के  अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं आरोपी गागरू राम उसेंडी धारा 376-घ भादवि के आरोप में आजीवन करावास एवं रूपये 500.00  के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के  अतिरिक्त सश्रम कारावास को पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है ।