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गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देने के प्रेम विवाह करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

  रायपुर  . असल बात न्यूज़.    गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि दोनों ने प...

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 रायपुर  .

असल बात न्यूज़.   

गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उल्लेखनीय है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था. यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी पति काम करने नहीं जाता था, दारु पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था और पैसा नहीं देने पर प्रताड़ित, मारपीट करता था और इसी बात से विवाद होने पर उसने गला दबाकर अपने पत्नी की हत्या कर दी. न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में लगातार जेल में है.

यह प्रकरण थाना विधानसभा क्षेत्र रायपुर का है. इस प्रकरण को देखें तो अब लग रहा है कि न्यायालय के द्वारा मर्डर जैसे मामलों में भी तेजी से सुनवाई की जा रही है और निर्णय शीघ्रतिशीघ्र सुनाया जा रहा है. उक्त प्रकरण हत्या का मामला 10 अप्रैल 2023 का है और इस मामले में लगभग एक वर्ष 6 महीने के भीतर न्यायालय का निर्णय आ गया है. अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है. न्यायालय ने प्रकरण में हत्या कारित किए जाने के आश्रय, करण और योजना के कार्यकारी के संबंध में प्रकरण में अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को संदेहों से परे और अखंडित पाया है.

 न्यायालय ने अभियुक्त अनिल गिलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का अपराध सिद्ध  होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने पैरवी की.