रायपुर . असल बात न्यूज़. 0 विधि संवाददाता यहां न्यायालय ने नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर अनुसूचित जनजाति की सदस्य युवती के साथ ...
रायपुर .
असल बात न्यूज़.
0 विधि संवाददाता
यहां न्यायालय ने नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर अनुसूचित जनजाति की सदस्य युवती के साथ कृकृत्य करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.एससी एसटी (पी.ए.)एक्ट जिला रायपुर के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने यह सजा सुनाई है.न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया.इस प्रकरण में 25 सितंबर 2023 को fir दर्ज कराया गया था जिसमें न्यायालय ने लगभग 1 साल 2 महीने के बाद निर्णय सुना दिया है.न्यायालय ने पीड़िता को आहत प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर की राशि देने का भी आदेश दिया है.
इस मामले में अजाक थाना जिला रायपुर के द्वारा कार्रवाई की गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी एक स्पा सेंटर चलता था और पीड़िता उसके स्पा सेंटर में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी.आरोपी एक दिन स्पा सेंटर का काम सीखना है बोलकर पीड़िता को एक होटल ले गया और वहीं,उसने एक रूम लेकर रूम में खाना खिलाने के बाद पीडिता को नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ कृकृत्य किया. आरोपी ने इसका वीडियो भी बना लिया था तथा इसे वायरल करने की धमकी देता था.न्यायालय ने पाया कि प्रकरण में कोई निर्विवादित तथ्य नहीं है.
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्षयों के आधार पर अविवाहित स्त्री तथा अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए भी आरोपी के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध करना सिद्ध पाया. प्रकरण में आरोपी अभिषेक साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उमाशंकर वर्मा ने भैरवी की.