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कबीरधाम पुलिस की अब तक की बड़ी कार्रवाई: सूदखोर गिरफ्तार, ₹12 लाख नगद, 92 ब्लैंक चेक, और अन्य संपत्तियां जब्त

कबीरधाम,असल बात - कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के आरोपी भागवत साहू को गिरफ्तार किया  ₹12 लाख, 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिलें, 1 कार और 1 ट्रैक्ट...

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कबीरधाम,असल बात




- कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के आरोपी भागवत साहू को गिरफ्तार किया 

₹12 लाख, 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिलें, 1 कार और 1 ट्रैक्टर जब्त

-आरोपी ने कर्ज न चुकाने पर पीड़ितों की संपत्तियां गिरवी रखवा ली थीं

- नागरिकों से सूदखोरी की जानकारी देने की अपील की

- इस कार्रवाई ने सूदखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया और कई परिवारों को न्याय दिलाया

- सूदखोरी के खिलाफ अभियान निरंतर रहेगा जारी

कबीरधाम पुलिस ने सूदखोरी के कुचक्र में फंसे पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में **सशक्त कार्रवाई** की है। पुलिस ने सूदखोरी के मामलों में संलिप्त एक आरोपी भागवत साहू, पिता गोवर्धन साहू, निवासी मजगांव थाना कवर्धा को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में आरोपी की संपत्तियों और अवैध दस्तावेजों को जब्त कर सूदखोरी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया।  

भागवत साहू वर्षों से पीड़ितों को मोटे ब्याज पर कर्ज देकर उनके साथ आर्थिक शोषण करता था। कर्ज न चुकाने पर वह पीड़ितों की मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, और अन्य कीमती संपत्तियां जबरन गिरवी रखवाकर उनका विक्रय इकरारनामा करवा लेता था इस प्रकार से उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसकी गतिविधियों से दर्जनों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके थे।  


यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप पुलिस श्री सिद्धार्थ चौहान, थाना कोतवाली प्रभारी श्री लालजी सिन्हा, थाना कोतवाली और साइबर सेल की टीम ने की।  

जप्त सामग्री:

सूदखोरी के रैकेट को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने निम्नलिखित सामग्री जब्त की:  

- ₹12 लाख नगद  

- 92 ब्लैंक चेक (पीड़ितों के हस्ताक्षरित)  

- 12 मोटरसाइकिलें  

- 1 कार  

- 1 ट्रैक्टर (ट्राली सहित)  

- गाड़ियों के पंजीयन दस्तावेज और अन्य संपत्ति कागजात  


*अपराध क्रमांक: 

- 03/2025 धारा 308(2) BNS एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम  

- 04/2025 धारा 308(2) BNS एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम  

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने कहा, **कबीरधाम पुलिस किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। सूदखोरों का नेटवर्क कितना भी गहरा क्यों न हो, हमारी कार्रवाई से इसे पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।"


इस कार्रवाई ने उन पीड़ितों में आशा का संचार किया है, जो अब तक चुपचाप इस जाल में फंसे हुए थे। पुलिस ने इन पीड़ितों को विश्वास दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।  


कबीरधाम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यदि आप सूदखोरी का शिकार हैं या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी रखते हैं, तो बेझिझक पुलिस से संपर्क करें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा, नागरिकों को शासन द्वारा उपलब्ध आर्थिक सहायता /लोन योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी जाती है।  


यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। सूदखोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।  

पुलिस की कोशिश है कि समाज को इन शोषणकारी कुप्रथाओं से मुक्त कर एक सुरक्षित और समतामूलक वातावरण तैयार किया जाए।

असल बात,न्यूज