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त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत की गई जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही

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असल बात न्युज 

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत की गई जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही




दुर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत दुर्ग के सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही की गई। कलेक्टर चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत दुर्ग के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु महिला/मुक्त, आरक्षण अवधारित किया है। जिला पंचायत के 12 सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जिसके अनुसार क्षेत्र क्रमांक 1 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 2 ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 3 एससी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 4 एससी महिला, क्षेत्र क्रमांक 5 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 6 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 7 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 8 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 9 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति महिला एवं क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित महिला हेतु सीटों का आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की है। जिसके अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित प्रवर्ग अपिव (महिला), जनपद पंचायत धमधा हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (मुक्त) तथा जनपद पंचायत पाटन हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (महिला) अनारक्षित किया गया है।