कोंडागांव . असल बात न्यूज़. कोंडागांव जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लाग...
कोंडागांव .
असल बात न्यूज़.
कोंडागांव जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिया गया है और जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है. वहीं निर्वाचन के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।वहीं शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है.चुनाव प्रचार के दौरान शासकीय संपत्तियों को विकृत करने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी.
नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) और धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत द्वारा कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 20 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (घ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर अनुज्ञा देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, केशकाल, और फरसगांव को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर लगा प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले के नगरपालिका कोण्डागांव हेतु मतदान 11 फरवरी 2025 एवं 15 फरवरी 2025 को मतगणना, नगर पंचायत फरसगांव एवं केशकाल हेतु मतदान 11 फरवरी 2025 एवं मतगणना 15 फरवरी 2025 को नियत है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगरपालिका आम निर्वाचन की समस्त कार्यवाही शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर-भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक किये जाने के लिए शांति-व्यवस्था बनाये रखने आवश्यक है।
इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया हैं.
जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र,भाला, बरछी, लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष, एवं अन्य धारधार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान, सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलुस में भाग नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व तहसील कार्यालय परिसर जिले के संबंधित नगरपालिका,नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 की कार्यवाही सम्पन्न होने तक कोण्डागांव जिलान्तर्गत सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
*चुनाव प्रचार के दौरान शासकीय संपत्तियों को विकृत करने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेशानुसार नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए शासकीय सम्पत्ति में नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते है, विद्युत खम्बो में झण्डिया इत्यादि लगायी जाती है, जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इसी प्रकार से बिना सहमति के अशासकीय संपत्ति पर भी विरूपित करने की गतिविधि की जाती है। इस संबंध में छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के अनुसार कोई भी, जो सम्पत्ति स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके या बैनर, पोस्टर, तोरण, पताका से विरूपित करेगा उसे 1 हजार रुपये तक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पति विरूपण पर कार्यवाही के लिए आदेशित किया है।
चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नगरपालिका,नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए प्रत्येक तहसील में गठित लोक सम्पत्ति विरूपण कार्यवाही दल संबंधित तहसीलदार की देख रेख में कार्य करेगा तथा भ्रमण करते समय सम्पत्ति को विरूपित होने से रोकेगा। इस दस्ते में राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के कर्मचारी शामिल होंगे।
*त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025,सभा, जुलूस अथवा रैली के लिए लेनी होगी अनुमति
*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अस्त्र-शस्त्र रखने पर लगा प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले के विकासखण्ड कोण्डागांव हेतु मतदान 17 फरवरी 2025, मतदान केन्द्र पर मतगणना 17 फरवरी 2025, खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 18 फरवरी 2025, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 19 फरवरी 2025, एवं जिला मुख्यालय में 20 फरवरी 2025 को, विकासखण्ड फरसगांव एवं माकड़ी हेतु मतदान 20 फरवरी 2025, मतदान केन्द्र पर मतगणना 20 फरवरी 2025, खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 21 फरवरी 2025 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 22 फरवरी 2025 एवं जिला मुख्यालय में 23 फरवरी 2025 को, विकासखण्ड केशकाल एवं बड़ेराजपुर हेतु मतदान 23 फरवरी 2025, मतदान केन्द्र पर मतगणना 23 फरवरी 2025 खण्ड मुख्यालय पर मतगणना 24 फरवरी 2025, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा खण्ड स्तर पर 25 फरवरी 2025 एवं जिला मुख्यालय में 25 फरवरी 2025 को नियत है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समस्त कार्यवाही शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर-भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक किये जाने के लिए शांति-व्यवस्था बनाये रखने आवश्यक है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र,भाला, बरछी, लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष, एवं अन्य धारधार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान, सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलुस में भाग नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व तहसील कार्यालय परिसर जिले के संबंधित पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा।
शासकीय विश्राम भवनों में राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकते हैं राजनैतिक दल के सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियों कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पात्रतानुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें इन विश्राम भवनों सर्किट हाऊस गेस्ट हाऊस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्तियों से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रख कर तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम एवं पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा।
शासकीय,अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी कोण्डागांव द्वारा एवं अनुविभागीय मुख्यालय में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) द्वारा किया जाएगा। कक्षों के आरक्षण में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखा जाएगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सम्पूर्ण कोण्डागांव जिले में प्रभावशील रहेगा।
*सेक्टर अधिकारियों एवं नगरीय निकाय मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण
नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 अंतर्गत आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी प्रशिक्षण में ईव्हीएम के सभी पहलुओं एवं संपूर्ण प्रक्रिया के बारीकियों से अवगत हों, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में ईव्हीएम से दो पद के लिए मतदान होना है, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने सभी अधिकारियों से निर्वाचन कार्य के लिए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरे पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री वेणुगोपाल राव ने प्रशिक्षणार्थियों को ईव्हीएम के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ईव्हीम कमीशनिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता दो पद के लिए मतदान करेंगे, पहला अध्यक्ष पद के लिए, दूसरा पार्षद पद के लिए। उन्होंने दोनों पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री निकिता मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।