Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


आदर्श आचार संहिता लगते ही निगम क्षेत्र में लगे राजनैतिक बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स हटाने की कार्यवाही शुरू

भिलाई,असल बात  भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड एवं वार्ड क्रमांक 35 शा...

Also Read

भिलाई,असल बात 



भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड एवं वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा केम्प 2 में पार्षद चुनाव कराया जाना है। शासन द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद निर्वाचन नियमावली के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन किया जा रहा है। जिसके तहत दोनो वार्ड क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए राजनैतिक बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स की जप्ती तथा दीवार लेखन की पोताई के साथ निगम की टीम कार्यवाही कर रही है। 

          आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन आयुक्त, को निर्देशित किये है, कि निजी भवनों में हुए दीवार लेखन को हटाने से पूर्व भवन मालिक से अनुमति पत्र जाॅच लेवे। दोनो वार्ड क्षेत्र में संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। जोन कार्यालय का दल लगा हुआ है। कोई भी प्रचार सामग्री जिससे मतदाता प्रभावित हो लगाना निषेध है। यदि कोई राजनैनिक दल या उम्मीदवार लगाना चाहते है तो नियमानुसार निगम भिलाई के राजस्व विभाग, जनगणना शाखा से अनुमति लेनी होगी। अनुमति पश्चात नियमानुसार बैनर, पोस्टर लगा सकते है। यदि व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है या बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड एवं दीवार लेखन करता है। तो उसके विरूद्व निर्वाचन आयोग के तहत अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

        दिनांक 22 जनवरी से सुबह 10ः30 बजे से 3 बजे तक निगम के मुख्य कार्यालय में स्थित तहसील कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन जमा करने की  अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित है। प्रत्याशी समय अवधि में आकर नियमानुसार अपना नामांकन कर सकते है। 

भिलाई,असल बात