कोण्डागांव . असल बात news. 21 जनवरी 2025. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनीत...
कोण्डागांव .
असल बात news.
21 जनवरी 2025.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में नगरीय निकायों के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 17, 20 एवं 23 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। नगरीय निकायों के निर्वाचन ईव्हीएम से तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए ईव्हीएम (बहु पद एवं बहु मत) श्रेणी के होंगे।
कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी बुधवार को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र 22 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी मंगलवार तथा 29 जनवरी बुधवार को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 31 जनवरी को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ली जा सकेगी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार कोण्डागांव नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत फरसगांव और नगर पंचायत केशकाल में 11 फरवरी 2025 को मतदान और मतगणना तथा परिणामों की घोषणा 15 फरवरी शनिवार को संपन्न होगा।
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी सोमवार को तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 04 फरवरी मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। इसी तरह अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 06 फरवरी गुरूवार निर्धारित की गई है। साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 06 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन जिले में तीन चरण में संपन्न होगा। प्रथम चरण में 17 फरवरी को कोण्डागांव, द्वितीय चरण में 20 फरवरी को फरसगांव और माकड़ी तथा तृतीय चरण में 23 फरवरी को केशकाल और बड़ेराजपुर के लिए मतदान संपन्न होगा। कलेक्टर ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य पूरे पारदर्शिता एवं निष्पक्षता तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न में आवश्यक सहयोग करने की अपील ली।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025,जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू*
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित
नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) और धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत द्वारा कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 20 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (घ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर अनुज्ञा देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, केशकाल, और फरसगांव को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।