*नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी 0 प्रथम चरण में 17 फरवरी को कोण्डागांव, 0 द्वितीय चरण में 20 फ...
*नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी
0 प्रथम चरण में 17 फरवरी को कोण्डागांव,
0 द्वितीय चरण में 20 फरवरी को फरसगांव और माकड़ी तथा
0 तृतीय चरण में 23 फरवरी को केशकाल और बड़ेराजपुर के लिए मतदान
कोंडागांव .
असल बात news.
20 जनवरी 2025.
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 के तहत निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता संपूर्ण जिले में प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि एवं तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी बुधवार को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र 22 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी मंगलवार तथा 29 जनवरी बुधवार को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 31 जनवरी को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ली जा सकेगी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार कोण्डागांव नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत फरसगांव और नगर पंचायत केशकाल में 11 फरवरी 2025 को मतदान और मतगणना तथा परिणामों की घोषणा 15 फरवरी शनिवार को संपन्न होगा।
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 जनवरी सोमवार को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी सोमवार को तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 04 फरवरी मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। इसी तरह अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 06 फरवरी गुरूवार निर्धारित की गई है। साथ ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 06 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन जिले में तीन चरण में संपन्न होगा। प्रथम चरण में 17 फरवरी को कोण्डागांव, द्वितीय चरण में 20 फरवरी को फरसगांव और माकड़ी तथा तृतीय चरण में 23 फरवरी को केशकाल और बड़ेराजपुर के लिए मतदान संपन्न होगा।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई और उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर उपस्थित रहे।
0 आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सैफ खान को किया गया जिला बदर,कोंडागांव जिला सहित सीमावर्ती जिलों में भी प्रवेश निषिद्ध
यहां विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त एक युवक को जिला बदल कर दिया गया है. आरोपी को आगामी एक वर्ष तक के लिए कोंडागांव जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने कोंडागांव के मरारपारा निवासी श्री सैफ खान पिता श्री अकबर खान उम्र 28 वर्ष को एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला बदर की कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 और 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सैफ खान को कोंडागांव जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं धमतरी जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि (19 जनवरी 2026 तक) के लिए जिला बदर किया गया है।