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गुण्डा बदमाश की दबंगई पर कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई -पुलिस ने निकाला जुलूस, भेजा जेल

कुकदुर,कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS), पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम के निर्देशन एवं  श्री पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा  श्री पंक...

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श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS), पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम के निर्देशन एवं  श्री पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा  श्री पंकज पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं  श्री भूपत सिंह, एसडीओपी पंडरिया के नेतृत्व में थाना कुकदुर पुलिस द्वारा एक शातिर गुण्डा बदमाश के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।  

प्रदेश में  नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा निरंतर गश्त एवं पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने शातिर अपराधी  शाकिर खान निवासी कुई, थाना कुकदुर पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार किया।  

गुण्डा बदमाश शाकिर खान का आपराधिक इतिहास एवं हालिया अपराध


शातिर अपराधी शाकिर खान कुछ माह पूर्व ही गांजा तस्करी के प्रकरण में जेल से छूटा था। बाहर आते ही उसने पुनः  ग्रामों में दादागिरी, मारपीट एवं भय उत्पन्न करने जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया।


हाल ही में दिनांक 5.02.2025को आरोपी ने  एक महिला के साथ मारपीट की,जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इसके पूर्व भी दिनांक 29.09.2024 को शाकिर खान ने अपने साथी के साथ मिलकर  रामजी पनिका निवासी राली, थाना तरेगांव  से जबरन पैसे मांगे। इंकार करने पर  डंडे से गंभीर मारपीट कर दी, जिससे रामजी पनिका को गंभीर चोटें आईं।  


इस घटना पर थाना कुकदुर में आपराध क्रमांक 127/24, धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस* के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध  धारा 119(2) बीएनएस* जोड़ी गई, जो कि अजमानतीय एवं आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान* रखती है।  


गंभीर अपराधों एवं लगातार बढ़ती अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने शातिर अपराधी  शाकिर खान (34 वर्ष), पिता शकील खान, निवासी कुई, थाना कुकदुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे  न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

साथ ही,  कुकदुर पुलिस द्वारा आरोपी का बाजार में जुलूस निकाला गया ताकि समाज में कानून-व्यवस्था का स्पष्ट संदेश जाए और अपराधियों में भय व्याप्त हो।  

गुण्डा बदमाश के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण

| क्र. | अपराध क्रमांक | धारा |  

|----|--------------|----------------|  

| 01 | 41/15 | 294, 323, 506 भादवि |  

| 02 | 87/15 | 36 च (2) आबकारी अधिनियम |  

| 03 | 23/16 | 294, 323, 506 भादवि |  

| 04 | 73/16 | 294, 323, 506, 34 भादवि |  

| 05 | 86/16 | 294, 323, 384, 506, 34 भादवि |  

| 06 | 36/17 | 294, 323, 506, 34 भादवि |  

| 07 | 76/18 | 395 भादवि |  

| 08 | 127/24 | 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस |  

| 09 | 129/24 | 296, 115(2), 324(4) बीएनएस |  

| 10 | 20/25 | 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस |  

| 11 | छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5(ख) |  

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य, सउनि. चंद्रभूषण सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक संजू झारिया, मनोज तिवारी, अजय जायसवाल, आरक्षक गज्जू सिंह राजपूत, रम्हौ राम, पंचम बघेल, विनोद सिदार, संदीप पाण्डेय, दूजराम सिंद्राम की विशेष भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों एवं अपराध की जानकारी पुलिस को दें, ताकि कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

असल बात,न्यूज