कबीरधाम कबीरधाम पुलिस ने दो वर्ष पूर्व हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला दिनांक 07.04.2023 को ग्रा...
कबीरधाम
कबीरधाम पुलिस ने दो वर्ष पूर्व हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला दिनांक 07.04.2023 को ग्राम झुरगीदादर और ग्राम बरपानी के बीच खैरवार पहाड़ी के पगडंडी मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति का सड़े-गले अवस्था में शव मिलने से जुड़ा था बाद में शव की शिनाख्त ग्राम शंभुपीपर निवासी **सुंदर सिंह धुर्वे** के रूप में की गई थी, जो दिनांक 03.04.2023 को अपने दामाद के घर ग्राम बरपानी के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।
मामला पुराना और सनसनीखेज होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए **पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS)** ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने हेतु निर्देशित किया। **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल** के मार्गदर्शन तथा **एसडीओपी बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक** के पर्यवेक्षण में *थाना तरेगांव जंगल पुलिस* की टीम गठित कर जांच तेज की गई।
गहन विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित होने पर धारा 302 भा.दं.सं. के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर ग्राम बरपानी निवासी **सुक्कल सिंह परते** पिता पनकु परते (उम्र 56 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभ में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी और मृतक के अवैध संबंधों का संदेह था, जिसके कारण उसने सुनसान स्थान देखकर टंगिया और चाकू से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद चाकू को जंगल के नाले में फेंक दिया था, जबकि टंगिया को घर लाकर छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान से घटना में प्रयुक्त टंगिया बरामद कर ली, जबकि चाकू की खोजबीन के दौरान नाले में बाढ़ आने और घटना को दो वर्ष बीत जाने के कारण बरामद नहीं हो सका।
मामले में आरोपी **सुक्कल सिंह परते** को आज दिनांक *08.02.2025* को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
यह पूरी कार्रवाई **पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS)** के निर्देशानुसार, **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल** के मार्गदर्शन तथा **एसडीओपी बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक** के पर्यवेक्षण में *निरीक्षक संग्राम सिंह धुर्वे, एवं थाना तरेगांव स्टाफ सहायक उपनिरीक्षक बोनीफास मिंज, प्रधान आरक्षक 398 विरेन्द्र बंजारे, आरक्षक 468 राजेंद्र मराबी एवं आरक्षक 573 टेकलाल धुर्वे* की टीम द्वारा की गई।
प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
असल बात,न्यूज