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दक्षिण गंगोत्री के अवैघ निर्माण को 24 घंटे के अंदर जे.सी.बी. से ध्वस्त किया गया

असल बात न्युज  दक्षिण गंगोत्री के अवैघ निर्माण को 24 घंटे के अंदर जे.सी.बी. से ध्वस्त किया गया भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के दक्...

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असल बात न्युज 

दक्षिण गंगोत्री के अवैघ निर्माण को 24 घंटे के अंदर जे.सी.बी. से ध्वस्त किया गया






भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के दक्षिण गंगोत्री रेल्वे लाईन के पास 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसके काम को राजस्व विभाग द्वारा रविवार को बंद कराया गया था। सोमवार के दिन अवैध निर्माणकर्ता रविंदर सिंह/पिता ब्रम्हदेव सिह, जेठू राम साहू/पिता स्व. फूदूक राम साहू को 24 घंटे के अंदर निर्माण एवं भूखण्ड से संबंधित कागजात लेकर जोन कार्यालय में बुलाया गया था। आवेदक उपस्थित होने पर पता चला कि आवेदक के पास आबंटन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। बिना परमिशन, भवन अनुज्ञा लिये अवैध रूप से लगभग 2500 वर्गफूट एवं 1800 वर्गफूट में पक्का निर्माण किया जा रहा था, रविवार के दिन आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय निरीक्षण के दौरान स्वयं अवैध निर्माण का संज्ञान प्राप्त किये थे। वही से सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न तिवारी को संबंधित को नोटिस देने के लिए आदेशित किये थे। 

अवैध कब्जाधारी द्वारा समय अवधि में खाली नहीं करने के कारण जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में जोन-1 के राजस्व विभाग, भवन निर्माण अधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में नगर निगम भिलाई द्वारा कार्यवाही करके अवैध निर्माण को जे.सी.बी. के माध्यम से गिरा दिया गया। जोन आयुक्त अजय राजपूत द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जोन 01 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत बहुत से लोगो द्वारा बिना भवन अनुज्ञा के मकान का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियो पर निगम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जावेगी। किसी प्रकार की नगर निगम के भूखण्ड में अवैध निर्माण न करे। आपके द्वारा जो भी पक्का या कच्चा निर्माण किया जायेगा। उसे नगर निगम के दल द्वारा संज्ञान में आने पर तोड़ा ही जायेगा। इससे निर्माण करने वाले का ही नुकसान होगा। जो भी लागत है, वह सब बर्बाद हो जायेगा। इसमें कार्यवाही के दौरान जो भी खर्च आयेगा। उसका भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से की जावेगी। अंत तक आपका मकान अवैध निर्माण ही कहेलायेगा। मकान, आदमी अपने एवं अपने बाल बच्चो के लिए बनाता है, यह किसी प्रकार से भी वैद्य नहीं होगा। यह पुरी तरह स्पष्ट है कि किसी भी भूखण्ड का संपत्तिकर जमा कर देने से उस पर मालिकाना हक नहीं हो जाता है। संपत्तिकर जमा करने की रसीद कोई प्रमाण भूखण्ड पर निर्माण करने से नहीं होता है।

निरीक्षण के दौरान प्रशासन से अभियंता सिद्वार्थ साहू, राजस्व निरीक्षक नरसिंग साहू, शशांक शेखर सिंह, नन्दू सिन्हा, ईमान कनौजे, निरंजन असाटी, दिनेश बेलचंदन आदि उपस्थित रहे।