Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई – अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का पर्दाफाश, 60 किलो गांजा एवं वाहन जप्त, आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम,असल बात मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना कुकदुर ने ओ...

Also Read

कबीरधाम,असल बात


मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना कुकदुर ने ओडिशा से मध्यप्रदेश जा रहे एक अंतर्राज्यीय तस्कर को धरदबोचते हुए 60 किलो अवैध गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित कुल ₹8.15 लाख की संपत्ति जप्त की है।  


पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री  पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया श्री भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।  


दिनांक 07.03.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक नीले रंग का छोटा हाथी वाहन (खाली दिखने वाला) कवर्धा से शहडोल (मध्यप्रदेश) की ओर जा रहा है, जिसमें गांजे की बड़ी खेप छिपाकर ले जाई जा रही है।  



सूचना मिलते ही थाना कुकदुर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और हर वाहन की बारीकी से जांच शुरू कर दी। इसी दौरान, संदिग्ध छोटा हाथी वाहन (क्रमांक CG 17 KL 4453) आता दिखा, जिसे रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम दुलबो बिसोई (उम्र 21 वर्ष, निवासी संदूबली, थाना बोरिगुला, जिला कोटापुर, ओडिशा) बताया।  


जब वाहन की गहन तलाशी ली गई, तो पता चला कि आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन के डाला के नीचे विशेष रूप से निर्मित गुप्त चेंबर में गांजे के पैकेट छिपा रखे थे।  

जप्त सामग्री


- 12 पैकेट गांजा (प्रत्येक 5 किलो, कुल 60 किलो) – अनुमानित कीमत ₹6,00,000  

- छोटा हाथी वाहन (क्रमांक CG 17 KL 4453) – कीमत ₹2,00,000  

- सैमसंग मोबाइल फोन – कीमत ₹15,000  


कुल जप्त संपत्ति का मूल्य: ₹8,15,000


आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे यह गांजा विद्याधर बत्रा (निवासी चांदनी, ओडिशा) से मिला था और इसे शहडोल (मध्यप्रदेश) पहुंचाने के एवज में ₹15,000 देने की बात हुई थी।  

 

आरोपी के विरुद्ध धारा 20(B) नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है।   


इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के नेतृत्व में निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा—  


- सउनि चंद्रभूषण सिंह राजपूत  

- प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी, संजू झारिया, हिरेन्द्र प्रताप सिंह  

- आरक्षक संदीप पाण्डेय, दूजराम सिंद्राम, विनोद सिदार, पंचम बघेल  

- आबकारी विभाग, वृत्त पंडरिया की टीम  


कबीरधाम पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले में नशे के अवैध व्यापार की कोई जगह नहीं है। अगर कोई यह सोच रहा है कि वह पुलिस से बचकर नशे का कारोबार कर सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। हर गली, हर रास्ते पर पुलिस की नजर है और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।  


जो भी व्यक्ति नशे के अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यह लड़ाई अंतिम चरण में है – कबीरधाम पुलिस का एक ही लक्ष्य है, नशे का संपूर्ण खात्मा!

असल बात,न्यूज