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शादी का प्रलोभन देकर बार-बार बलात्कार करने के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

  रायपुर  . असल बात news.   यहां न्यायालय ने अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के साथ बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर बार-बार बलात्कार करने के ...

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 रायपुर  .

असल बात news.  

यहां न्यायालय ने अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के साथ बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर बार-बार बलात्कार करने के आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है स्पेशल जज अंडर एससी एंड एससी (पी.ए.) एक्ट जिला रायपुर पंकज कुमार सिन्हा के न्यायालय में यह सजा सुनाई है.न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार बलात्कार करने का आरोप  प्रमाणित पाया तथा उसे परीविक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित नहीं माना  पीड़िता को उसकी स्थिति को देखते हुए पुनर्वास हेतु प्रतिकर देने का भी आदेश सुनाया है.

 यह घटना आजाद चौक थाना रायपुर के अंतर्गत की 12 सितंबर 2015 से अगस्त 2023 तक की है जिसमें fir 20 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया. प्रकरण में भारती दंड संहिता की धारा 376 (2) और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार विवरण अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया.