पाण्डातराई,कबीरधाम,छत्तीसगढ़ धारा - 118(2), 324(2), 126(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) BNS दिनांक 14.03.2025 को थाना पाण्डातराई में ग्राम डों...
पाण्डातराई,कबीरधाम,छत्तीसगढ़
धारा - 118(2), 324(2), 126(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) BNS
दिनांक 14.03.2025 को थाना पाण्डातराई में ग्राम डोंगरिया कला निवासी अनुज निर्मलकर पिता छन्नू निर्मलकर (उम्र 35 वर्ष) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम के ही अनिल चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी, राजेन्द्रा चंद्रवंशी और रोहित ऊर्फ गोलू चंद्रवंशी द्वारा रास्ता रोककर एकराय होकर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई एवं हाथ, मुक्का, डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई।
घटना गंभीर प्रकृति की होने से *पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS)* द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल (RPS)*, *श्री पंकज पटेल (RPS)* एवं *अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बोड़ला श्री अखिलेश कौशिक (RPS)* के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी *उप निरीक्षक त्रिलोक प्रधान* के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए *फरार आरोपी अनिल चंद्रवंशी पिता बालाराम चंद्रवंशी निवासी डोंगरिया कला* को दिनांक 11.04.2025 को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल दाखिल किया गया।
इससे पूर्व, उक्त प्रकरण के तीन अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जिला जेल कवर्धा भेजे जा चुके हैं,जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
कबीरधाम पुलिस यह स्पष्ट करती है कि ऐसे गंभीर प्रकरणों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, और कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।
असल बात,न्यूज