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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं लगाया है तो अब कटेगा चालान…

  रायपुर।  अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच...

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 रायपुर। अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा. परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी.प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है. पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी. 



40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है. वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है. मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है. इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.

कलेक्ट्रेट में खुला काउंटर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो. यहां बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं.

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपये और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं.

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी.